नई दिल्ली: हवाई जहाज में बम की झूठी धमकी देना अब गंभीर दंडनीय अपराध बन गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें विमान में प्रवेश करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाल के दिनों में एयरलाइंस को निशाना बनाने वाली बम धमकियों की घटनाओं के मद्देनजर, सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में बदलाव किया है।
सुरक्षा नियमों में बदलाव
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 में संशोधन करते हुए दो नए प्रावधान—नियम 29ए और 30ए—जोड़े हैं।
- नियम 29ए: नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security, BCAS) के महानिदेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति या समूह को विमान में चढ़ने से रोक सकते हैं।
- नियम 30ए: महानिदेशक को यह अधिकार भी होगा कि वे विमान में सवार किसी व्यक्ति या समूह को विमान छोड़ने का आदेश दे सकते हैं।
बढ़ती धमकियों का प्रभाव
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में एयरलाइंस को 666 धमकियां मिलीं, जबकि इस साल 14 नवंबर तक ऐसी धमकियों की कुल संख्या 999 तक पहुंच गई। इन झूठी धमकियों ने न केवल विमान सेवाओं को बाधित किया, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को भी प्रभावित किया है।
सख्त कार्रवाई का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य इन झूठी धमकियों पर अंकुश लगाना और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को सुरक्षित बनाना है। इस संशोधन से हवाई यात्रा को बाधित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव होगी।
यह कदम विमान सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।