महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षकों के लिए जारी किया ड्रेस कोड, जींस-टी-शर्ट पर लगा बैन

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए एक नया आदेश लागू किया है। सरकार ने अब शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है. इस ड्रेस कोड में कई तरह की पाबंदियां शामिल हैं. सरकार की ओर से जारी ड्रेस कोड के मुताबिक, अब शिक्षकों को जींस, टी-शर्ट, डिजाइनर और प्रिंटेड कपड़े नहीं पहनने होंगे. सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षक अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहें. शिक्षकों के अनुचित कपड़े स्कूल जाने वाले बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है. सबसे पहले, महिलाओं के लिए ड्रेस कोड की बात करें तो महिला शिक्षकों को जींस, टी-शर्ट और गहरे रंग या डिज़ाइन या प्रिंट वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। यह भी कहा गया है कि महिला शिक्षकों को कुर्ता-दुपट्टा और सलवार या चूड़ीदार पहनना चाहिए. महिला शिक्षक भी साड़ी पहन सकती हैं। वहीं पुरुष शिक्षकों को शर्ट और पैंट पहनने की सलाह दी गई है, जिसमें शर्ट बाहर नहीं होनी चाहिए और पैंट अंदर होनी चाहिए.

 

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा. हालांकि शिक्षकों ने इसका विरोध किया है. सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ड्रेस कोड इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि शिक्षकों की ड्रेस का छात्रों पर गलत प्रभाव न पड़े.