जबलपुर , 10 मई (हि.स.) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात करवाने की अनुमति दे दी है। भोपाल की 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था उसके बाद वह गर्भवती हो गई। लेकिन वह इस बच्चे को पालने को तैयार नहीं थी. इसलिए उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से गर्भपात कराने की अनुमति मांगी। इससे पहले एकलपीठ ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी। लड़की को जब एकलपीठ से अनुमति नहीं मिली तो उसने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति मांगी। सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने लड़की को गर्भपात की अनुमति दे दी।
दरअसल, 24 सप्ताह से ज्यादा के ऊपर के गर्भ को गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस मामले में गर्भावस्था 28 सप्ताह की हो गई है, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में लिखा यदि लड़की खुद इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती तो ऐसी स्थिति में उसे गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है और राज्य सरकार उसे सुविधा मुहैया करवाएगी।