Lok Sabha elections 2024: चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अधिसूचना जारी की

लोकसभा चुनाव 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव दिशानिर्देशों की घोषणा की है। ये दिशानिर्देश चुनाव के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में हैं, जिनका चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पालन किया जाना चाहिए।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान सभी पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

लोकसभा चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित होनी चाहिए।

इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और अबाधित घरेलू जीवन के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय और स्थान के संबंध में आवश्यक अनुमति समय पर प्राप्त की जानी चाहिए।

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित सभा स्थल पर यदि कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए. इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठक में व्यवधान या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने का समय, स्थान और मार्ग पहले से तय किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। रोड शो एवं रैली मार्ग पर यातायात बाधित न हो।

शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी निर्वाची पदाधिकारियों को सहयोग करना होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान के लिए सभी निर्वाची पदाधिकारी सहयोग करें. इसके अलावा चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आधार या पहचान पत्र दिखाना होगा.