NPS सब्सक्राइबर्स: 1 अप्रैल से बदल जाएगी NPS सब्सक्राइबर्स के लिए लॉगइन प्रक्रिया, जानिए पूरा मामला

पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया था। इसने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) तक पहुंचने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया। CRA में लॉग-इन करने का यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा है. इससे CRA की सुरक्षा पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी. नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करता है. पीएफआरडीए इसका नियामक है. क्या है ये टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा मिलेगा? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण

1 अप्रैल से, एनपीएस उपयोगकर्ताओं को सीआरए तक पहुंचने के लिए आधार के माध्यम से लॉग इन करना होगा। इसके लिए सब्सक्राइबर्स की मौजूदा आईडी को लॉग-इन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा। पीएफआरडीए का मानना ​​है कि यह लॉग-इन प्रक्रिया सिस्टम को सुरक्षित बनाने के प्रयास का हिस्सा है। इससे एनपीएस ढांचे तक अनधिकृत पहुंच कम हो जाएगी और सुरक्षा जोखिम काफी कम हो जाएंगे।

फिलहाल पासवर्ड के आधार पर ही लॉक-इन किया जाता है.

नई प्रणाली के लॉन्च से पहले, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां ​​(सीआरए) सरकारी नोडल कार्यालयों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और प्रक्रिया प्रवाह के बारे में सूचित करेंगी। इस बदलाव को नोडल अधिकारियों को समझाने का व्यापक प्रयास किया जाएगा। पीएफआरडीए सर्कुलर के अनुसार, वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के तहत नोडल कार्यालय एनपीएस लेनदेन के लिए पासवर्ड-आधारित लॉग-इन का उपयोग करते हैं।

गलत पासवर्ड डालने पर अकाउंट लॉक हो जाएगा

पीएफआरडीए का मानना ​​है कि आधार के माध्यम से लॉग-इन प्रमाणीकरण के साथ, सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों द्वारा की जाने वाली सभी एनपीएस गतिविधियां एक सुरक्षित वातावरण में की जाएंगी। अगर यूजर लगातार पांच बार गलत पासवर्ड डालता है तो उसका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा। फिर खाते तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। इसके लिए उसे या तो आई-पिन के लिए अनुरोध करना होगा या किसी गुप्त प्रश्न का उत्तर देना होगा।