जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह को 185 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है।
चंडीगढ़ स्थित एक फार्मा कंपनी ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ धोखाधड़ी की थी। यह मामला सूर्या फार्मा लिमिटेड से जुड़ा है. कंपनी के निदेशक और प्रमोटर राजीव गोयल और अलका गोयल ने बैंकों को 828.50 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के मद्देनजर आरोपी कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेज पेश कर लोन हासिल किया.
कंपनी द्वारा ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया। इसके लिए कंपनी ने फर्जी इकाइयां बनाईं और उनके नाम पर पैसे निकाले। जिससे एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह को 828.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
ईडी ने कहा है कि आरोपी कंपनी ने फर्जी आयात बिल पेश कर विदेशी ऋण पत्र हासिल किये थे. इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद प्रमोटर राजीव गोयल और अलका गोयल भारत छोड़ रहे थे।
गौरतलब है कि 10 जुलाई 2017 को चंडीगढ़ कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था. ईडी ने अक्टूबर 2022 में 185.13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी .