Liquor Shop: अब शराब की दुकान किराए पर लेना नहीं होगा आसान, देना होगा स्टांप शुल्क

शराब की दुकान: किराए पर शराब की दुकान चलाने वालों को तय दर से स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसके लिए स्टांप विभाग जिलेवार निरीक्षण अभियान चलाने जा रहा है। प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन लीना जौहरी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर आबकारी विभाग से सहयोग मांगा है।

शासनादेश में कहा गया है कि शराब की दुकानों का पट्टा स्टाम्प अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर पट्टे के दायरे में आता है। इसलिए निर्धारित दर पर स्टाम्प देयता के आधार पर पट्टा बनाने के साथ ही निबंधन कार्यालय में उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है।

स्टाम्प अधिनियम में दिए गए प्रावधान के आधार पर संबंधित अधिकारी जिसके समक्ष ऐसा पट्टा प्रस्तुत किया जाता है, उसे स्टाम्प दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि पट्टे पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति हो सके। साथ ही कहा गया है कि यह बात प्रकाश में आई है कि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों को पंजीयन हेतु पट्टे उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इससे राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि स्टांप देयता सुनिश्चित करने तथा उक्त पट्टे को पंजीयन के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए आबकारी आयुक्त के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। दुकान चलाने का लाइसेंस देने से पहले पंजीकृत पट्टा देखना अनिवार्य किया जाए।