Liquor Price Hike: हरियाणा में बुधवार से नई शराब नीति लागू हो गई है, जिसके चलते प्रदेश में शराब और बीयर महंगी हो गई है. देसी शराब की एक बोतल के लिए आपको 5 रुपये और बीयर के लिए 20 रुपये अधिक चुकाने होंगे. देशी और विदेशी शराब भी महंगी हो गई है. इन दोनों के लिए आपको पहले के मुकाबले 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि चुकानी होगी. सरकार ने आयातित शराब को भी इसके दायरे में लाया है. ठेकेदार को थोक से विदेशी शराब जिस रेट पर मिलेगी, उस पर 20 प्रतिशत मुनाफे पर शराब बेची जाएगी. पहले होटलों में लाइसेंसी बार चलाने वाले संचालकों को पास की 2 शराब की दुकानों से शराब खरीदनी पड़ती थी. इस बार सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए होटल संचालकों को एक और विकल्प दिया है. अब वे पास की 3 दुकानों में से किसी से भी शराब खरीद सकेंगे. यह भी शर्त है कि तीनों शराब की दुकानें अलग-अलग लाइसेंस धारकों की होनी चाहिए.
एल-1 और एल-13 लाइसेंस की फीस में कोई बदलाव नहीं
नई आबकारी नीति में पिछले साल के मुकाबले रिजर्व प्राइस में 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जबकि शराब के दाम कम बढ़े हैं। पहले 50 से 60 रुपए प्रति पेटी की बढ़ोतरी की जाती थी। इस बार 20 से 25 रुपए प्रति पेटी की बढ़ोतरी की गई है। एल-1 (अंग्रेजी थोक) और एल-13 (देशी शराब थोक) लाइसेंस की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गांवों में शराब की दुकानें फिरनी से 50 मीटर दूर खोली जा सकेंगी, 12 बजे के बाद दुकान खोलने पर 20 लाख रुपए सालाना फीस देनी होगी।
आज से वित्तीय वर्ष शुरू हो गया
पहले आबकारी एवं कराधान विभाग का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता था, लेकिन कोविड के बाद इसके नियमों में बदलाव हुआ है। अब यह 12 जून से 11 जून तक चलता है। इसी वजह से प्रदेश में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू की गई है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार ने ठेकों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 471 करोड़ रुपये रखा था। आय उससे कहीं ज्यादा 558 करोड़ रुपये रही। वर्ष 2023-24 में 760 करोड़ रुपये के लक्ष्य से ज्यादा 922 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री हो चुकी है। वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 813 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।