Liquor Limit At Home: भारतीय कानूनी तौर पर घर में रख सकते हैं इतनी शराब, राज्यवार चेक करें लिमिट

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Liquor Price At Home: घर पर पार्टी हो या फिर आप शराब पीने के शौकीन हों, दोनों ही स्थितियों में कई लोग घर पर भारी मात्रा में शराब रखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आपकी ये आदत आपको महंगी भी पड़ सकती है. दरअसल, कानून के मुताबिक घर पर एक निश्चित मात्रा में ही शराब रखने की इजाजत है, जिसके लिए हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर पर कितनी मात्रा में शराब रखना सही है.

घर में शराब रखने के लिए हर राज्य के अलग-अलग नियम हैं

दिल्ली- दिल्ली में रहने वाले लोग अपने घर में 18 लीटर तक शराब रख सकते हैं। जिसमें बीयर और वाइन दोनों शामिल हैं। वहीं, यहां लोगों को 9 लीटर से ज़्यादा रम, व्हिस्की, वोदका या जिन रखने की इजाज़त है। अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से शराब बाहर ले जाना है तो वो सिर्फ़ एक लीटर शराब ही ले जा सकता है।

हरियाणा- हरियाणा में एक व्यक्ति स्थानीय शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आयातित विदेशी शराब की 6 से अधिक बोतलें, बीयर की 12 बोतलें (650 मिली), रम की 6 बोतलें (750 मिली)। इसके अलावा, एक व्यक्ति यहां 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली), और 12 वाइन की बोतलें भी रख सकता है।

पंजाब- पंजाब में कानूनी सीमा के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1.5 लीटर विदेशी मादक पेय पदार्थ (भारत में निर्मित और आयातित दोनों) रख सकता है। इसके अलावा इस राज्य में रहने वाले लोगों को 2 लीटर से 6 लीटर बीयर रखने की भी अनुमति है।

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कानूनी सीमा के अनुसार 1.5 लीटर विदेशी मादक पेय (भारत में निर्मित और आयातित दोनों), 2 लीटर वाइन और 6 लीटर बीयर रख सकते हैं।

आंध्र प्रदेश- आंध्र प्रदेश के निवासी बिना परमिट के अपने घर में भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) या विदेशी शराब की तीन बोतलें और बीयर की छह बोतलें रख सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश- आबकारी अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश में वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखना प्रतिबंधित है।

पश्चिम बंगाल: यहाँ 21 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति भारत में बनी विदेशी शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली लीटर) खरीदकर रख सकता है। इसके अलावा, वे बिना लाइसेंस के 18 बीयर की बोतलें तक स्टोर कर सकते हैं।

असम- असम में खुदरा बिक्री में आईएमएफएल की 12 बोतलें, संशोधित या विकृत स्पिरिट की 4.5 लीटर और प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3 बोतलें (750 मिलीलीटर प्रत्येक) बेची जा सकती हैं।

गोवा- यहां के निवासी घर में 12 आईएमएफएल बोतलें, 24 बीयर की बोतलें, 18 देशी शराब की बोतलें और 6 बोतलें संशोधित और विकृत स्पिरिट की रख सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश: यहां एक व्यक्ति घर में 48 बीयर की बोतलें और 36 व्हिस्की की बोतलें रख सकता है।

केरल- केरल में घर पर 3 लीटर आईएमएफएल और 6 लीटर बीयर रखने की अनुमति है।

मध्य प्रदेश- उच्च आय वाले व्यक्ति घर में 100 “महंगी” शराब की बोतलें रख सकते हैं।

महाराष्ट्र- महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए किसी को भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यहाँ लोगों को घरेलू और आयातित मादक पेय पदार्थों की खरीद, परिवहन और सेवन के लिए परमिट की आवश्यकता होती है।

राजस्थान- घर में आईएमएफएल की 12 बोतलें (या नौ लीटर) तक रखी जा सकती हैं।

जम्मू और कश्मीर: यहां रहने वाले लोग अपने घरों में आईएमएफएल की 12 बोतलें (750 मिली जेके देसी व्हिस्की सहित) और बीयर की 12 बोतलें (650 मिली प्रत्येक) रख सकते हैं।

शराबबंदी वाले राज्य: मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप शराबबंदी वाले राज्य हैं। इन राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई यहां कानून का उल्लंघन करता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।