धमतरी, 20 अप्रैल् (हि.स.)।डंडे से पीटकर पिता की हत्या करने वाले आरोपित पुत्र को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोराई थाना क्षेत्र के ग्राम कोटपारा बोराई निवासी जगमोति समरथ 28 जुलाई 2022 को शाम गोदी खनन का पैसा लेने के लिए एक किसान के घर गई थी, तभी घर में मौजूद उनके पति धनसिंग समरथ का पुत्र नरेश कुमार के साथ घर से बाहर नहीं जाने देने की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। बात बढ़ने से तैश में आकर कलयुगी पुत्र नरेश ने अपने पिता पर डंडे से प्राण घातक वार कर दिया। हमले से घायल होकर पिता जमीन पर गिर गया, इससे धनसिंग समरथ की मौके पर ही मौत हो गई। जगमोती बाई जब घर वापस आई, तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। इसकी सूचना उसने बोराई थाने में दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। युवक को गिरफ्तार कर विवेचना बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उषा गेंदले ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित पुत्र नरेश कुमार समरथ 23 को पिता की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।