छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद, 13 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय चिराग उर्फ हार्दिक 15 नवम्बर 2016 को झलकारी नगर में ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन पढ़ने के बाद वह वापस नहीं आया। उसके ना आने पर परिवार के लोगों ने बालक की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस व परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। 20 नवम्बर को उसके पास सर्वेश पुत्र राम भरोसे निवासी पीपल नगर अपने साथियों के साथ आया। उसने हार्दिक को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग की। बाद में पुलिस ने बालक को मुक्त करा लिया।

बालक की मां रीता ने सर्वेश पुत्र राम भरोसे राठौर व भूदेव पुत्र महेंद्र निवासी पीपल नगर थाना उत्तर, विजय राम पुत्र प्रेम पाल राठौर तथा उसके बेटे विपिन राठौर निवासी सूरजपुर कांपिल फर्रुखाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।