कैथल: हत्या में ऑटो चालक को उम्र कैद की सजा

कैथल, 8 जुलाई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने हत्या के एक मामले में सजा का ऐलान करते हुए दोषी को आजीवन कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में भीमा राम निवासी गांव हाबड़ी ने थाना पूंडरी में 5 अगस्त 2021 को सोनू निवासी हाबड़ी के खिलाफ अभियोग नंबर 441 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की।

साेमवार काे पुलिस रिपोर्ट के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता भीमा राम का छोटा बेटा रवि कैथल में आटो चलाता है। भीमा के बड़े भाई पाला राम के बेटे सोनू की पत्नी पूजा की उसके पति सोनू के साथ अनबन रहती थी। करीब एक साल पहले पूजा ने अपने पति सोनू व परिवार वालों को बताया कि वह सोनू के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि रवि के साथ रहना चाहती है। इसके बाद वह झगड़ा करके अपने मायके गांव बालू चली गई। रवि से पूजा कैथल जाकर मिलती रहती थी। इस बारे भीमा की सोनू से रंजिश चल रही थी। इस बात को लेकर कई बार कहा सुनी भी हुई थी और सोनू ने रवि को जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी। 3 अगस्त 2021 की रात को रवि अपनी आटो लेकर गांव हाबड़ी आया था और अगली सुबह करीब आठ बजे कैथल के लिये चला गया था।

उसी रात को मालूम हुआ कि रवि सिरसल रोड पर आटो के पास सडक़ पर मृत पड़ा है। भीमा अपने परिवार के साथ मौके पर गया और देखा कि रवि सडक़ पर खून से लथपथ पड़ा है। उसके गर्दन, छाती, पेट, पीठ, सिर, टांग पर तेज हथियार से घाव के निशान थे। भीमा ने शंका जाहिर की कि रवि की हत्या सोनू व उसके अन्य साथियों ने मिलकर की है। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके सोनू को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत मेंं पेश कर दिया। मामले में कुल 27 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनू को हत्या का दोषी पाया तथा गवाहों और सबूतों रोशनी में उसे उम्र कैद तथा 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।