नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना

11 10 2024 11oct2024 Pj Hammer 9

एडिशनल सेशन जज गुरदासपुर बलजिंदर सिद्धू की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

आरोपी साजन मसीह पुत्र सेवा मसीह निवासी गांव पन्नवां कलानूर के खिलाफ 17 जुलाई 2021 को थाना कलानौर में आईपीसी की धारा-376, 363, 366 और पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस को लिखाई रिपोर्ट में पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि उनकी छोटी लड़की की उम्र 17 साल 2 महीने है और ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती है. 15-16 जुलाई 2021 की मध्य रात्रि में उसके बच्चे सो गए और जब वह सुबह उठी तो छोटी बच्ची वहां नहीं थी. उन्होंने अपने स्तर पर तलाश की और रिश्तेदारों से पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसी बीच उसके पड़ोसी ने बताया कि उसकी बेटी को सुबह 5 बजे साजन मसीह के साथ जाते देखा गया था. लड़की के पिता ने कहा कि उन्हें भी शक है कि साजन मसीह शादी का झांसा देकर लड़की को अपने साथ ले गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की और लड़की को बरामद कर मेडिकल कराया गया. बयानों के आधार पर साजन मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया. जज ने उसे POCSO एक्ट के तहत 20 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.