लखीमपुर-खीरी हिंसा मामला: आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत की अवधि अगले आदेश तक बढ़ी

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज (सोमवार को) कहा कि अगर आशीष मिश्रा जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये एक गंभीर बात है।

दरअसल सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आशीष मिश्रा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए यूपी में जाकर ट्राई साइकिल लोगों को बांटी है। तब कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा ने अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया तो यह गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज की ओर से चिंता व्यक्त की गई है क्योंकि दो गवाहों ने कहा कि वह खराब स्वास्थ्य के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है और सरकारी वकील ने बाद में ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील और पुलिस को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।

बतादें कि 25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इस घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत दी थी जिन पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में 03 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 03 जनवरी 2021 को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।