मुंबई में 14 साल पहले चकचारी एक्ट्रेस लैला खान की हत्या मामले में आज फैसला आ गया है. शुक्रवार, 24 मई को सेशन कोर्ट ने लैला खान और उसके सौतेले पिता परवेज टाक को अपने परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी परवेज टाक को सबूत मिटाने का दोषी पाया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 9 मई को हत्या और संपत्ति को नष्ट करने सहित विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत भारतीय दंड के तहत आरोपी परवेज टाक को सजा सुनाने के लिए 24 मई का दिन तय किया था।
हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में दलील दी गई कि यह एक सुनियोजित हत्या थी. अभिनेत्री लैला खान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई. यह हिंसा का क्रूर कृत्य है. जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने की कोशिश की गई. उधर, इस दौरान 40 गवाहों से पूछताछ की गई। इस हत्याकांड में लैला खान, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी-2011 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. यह घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी में लैला खान के बंगले पर हुई।
सौतेले पिता ने की हत्या
एक्ट्रेस लैला खान अपनी मां के साथ मुंबई के एक बंगले में रहती थीं। लैला की मां शेलीना ने तीन शादियां की थीं। उनकी तीसरी शादी परवेज़ टाक से हुई। इससे पहले उनकी शादी नादिर पटेल और आसिफ शेख से हुई थी। वहीं परिवार के पांच सदस्यों के लापता होने के बाद नादिर ने अपहरण का मामला दर्ज कराया. लैला नादिर की बेटी थी. नादिर की शिकायत में आरोप लगाया गया कि आसिफ अपहरण की घटना में शामिल था। पुलिस जांच में पता चला कि लैला परिवार के साथ समय बिताने के लिए बंगले में गई थी। वहां लैला के सौतेले पिता परवेज ने उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में दबा दिया.