KYC New Rules: बदल गए हैं KYC से जुड़े 6 नियम, RBI ने जारी किया सर्कुलर, यहां जानें डिटेल

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KYC New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने “अपने ग्राहक को जानो” यानी KYC से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। मास्टर निर्देशों में संशोधन किया गया है।

केवाईसी के माध्यम से वित्तीय संगठन अपने ग्राहकों की पहचान की जांच और सत्यापन करते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण आदि जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। इससे ग्राहक और संस्थान दोनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

केवाईसी पर मास्टर निर्देशों में परिवर्तन

सर्कुलर में आरबीआई ने कहा, “जब भी विनियमित संस्था को किसी ग्राहक से अतिरिक्त या अपडेटेड जानकारी प्राप्त होती है, तो विनियमित संस्था 7 दिनों के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर सीकेवाईसीआर को अपडेट की गई जानकारी प्रदान करेगी, जो सीकेवाईआर में मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। इसके बाद सीकेवाईसीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं को सूचित करेगा, जिन्होंने संबंधित ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड के अपडेट के बारे में संबंधित ग्राहक के साथ काम किया है। रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद, सीकेवाईसीआर आरआई को इसके बारे में सूचित करेगा। इसके बाद आरआई केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा।”

इन नियमों में भी संशोधन किया गया (RBI Circular On KYC)

पैराग्राफ 10 ग्राहक स्वीकृति नीति में बदलाव किया गया है। आईआर यूसीआईसी स्तर पर सीडीडी प्रक्रिया को लागू करेंगे। यदि किसी आरआई का मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक दूसरा खाता खोलना चाहता है या उसी आरआई से कोई अन्य उत्पाद या सेवा प्राप्त करना चाहता है, तो ग्राहक की पहचान के संबंध में नए सीडीडी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

यह “स्पष्टीकरण” कि “उच्च जोखिम वाले खातों की अधिक बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए” अनुच्छेद 37 के उप-अनुच्छेद ए और बी पर लागू होता है। अब “स्पष्टीकरण” को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

बेहतर स्पष्टता प्रदान करने के लिए पैराग्राफ 38 के उप-पैराग्राफ (ए) के खंड (ii) और (iv) में “अपडेट” वाक्यांश जोड़े गए हैं। साथ ही, यह उप-पैराग्राफ (सी) के खंड (iii) और (iv) में भी लागू होगा।

मास्टर निर्देशों में परिवर्तन के बाद, प्रावधानों को अब “धाराओं” के बजाय “पैराग्राफ” के रूप में पढ़ा जाएगा।

केवाईसी रिपोर्टिंग में भी बदलाव किए गए हैं। यूपीए के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी का पदनाम “अतिरिक्त सचिव” से बदलकर “संयुक्त सचिव” कर दिया गया है।