ट्रैफिक पुलिस के अधिकार और आपके अधिकार: जानिए सड़क पर क्या कर सकती है पुलिस और क्या नहीं

Traffic17feb

सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना बेहद जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है या जुर्माना लगा सकती है। हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसी कार्रवाई करती है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस वाहन की चाबी निकाल लेती है या टायर की हवा निकाल देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होता? अगर आपको कभी ऐसा अनुभव होता है, तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।

आइए जानते हैं ट्रैफिक पुलिस किन कार्यों को कर सकती है और किन्हें करने का अधिकार नहीं है।

क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो पुलिस को ऐसा करने की इजाजत देता हो।

अगर कोई पुलिसकर्मी जबरन आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है, तो आप –

घटना का वीडियो बना सकते हैं।
बड़े अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं।
कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ट्रैफिक पुलिस का मुख्य काम वाहन चालकों को नियमों के बारे में जागरूक करना और ट्रैफिक का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है, न कि गाड़ी रोककर परेशान करना।

क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की हवा निकाल सकती है?

नहीं, ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकालने का कोई अधिकार नहीं है।

कई बार सुनने में आता है कि पुलिस चालान करने के बजाय गाड़ी की हवा निकाल देती है, ताकि वाहन चालक वहां से आगे न बढ़ सके। लेकिन ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है।

अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो –

तुरंत वीडियो बनाएं और इसे सोशल मीडिया या उच्च अधिकारियों को भेजें।
पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।
RTI (सूचना का अधिकार) के तहत जवाब मांग सकते हैं।

किन डॉक्यूमेंट्स को दिखाना जरूरी होता है?

अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी रोकती है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज दिखाने होंगे –

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर (RC – Registration Certificate)
इंश्योरेंस पेपर (Vehicle Insurance)
प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC – Pollution Under Control Certificate)

अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास डिजिटल रूप में भी मौजूद हैं (DigiLocker या mParivahan ऐप में), तो यह मान्य होंगे।

ध्यान दें:

  • ट्रैफिक पुलिसकर्मी को वर्दी में होना चाहिए।
  • पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाना चाहिए, अगर आप मांगते हैं।

क्या ट्रैफिक कांस्टेबल आपका चालान काट सकता है?

🔹 नहीं, ट्रैफिक कांस्टेबल के पास चालान काटने का अधिकार नहीं होता।

चालान काटने का अधिकार केवल ट्रैफिक इंस्पेक्टर (Traffic Inspector) या उससे उच्च पद पर बैठे अधिकारी को होता है।
कांस्टेबल सिर्फ इंस्पेक्टर की सहायता के लिए वहां मौजूद रहते हैं।

अगर कोई ट्रैफिक कांस्टेबल आपसे जबरन चालान भरने को कहे, तो आप –

🔸 रसीद (Receipt) मांगें।
🔸 अगर रसीद नहीं दी जाती, तो चालान न भरें।
🔸 वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करें।

इन नियमों का रखें ध्यान

1. चालान के लिए पुलिस के पास ई-चालान मशीन या चालान बुक होनी चाहिए

अगर ट्रैफिक पुलिस आपको किसी यातायात नियम का उल्लंघन करने पर रोकती है, तो उनके पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी चाहिए।
अगर उनके पास ये नहीं है, तो वे आप पर फाइन नहीं लगा सकते।

2. चालान की रसीद लेना न भूलें

अगर पुलिस आपका चालान काटती है, तो आपको चालान की रसीद जरूर लेनी चाहिए।
बिना रसीद के कोई भी लेन-देन अवैध माना जाएगा।

3. पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ

अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं या गंभीर यातायात नियम तोड़ा गया है, तो पुलिस गाड़ी जब्त कर सकती है।
लेकिन इस दौरान भी पुलिसकर्मी को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

4. गलत पार्किंग की स्थिति में आपकी गाड़ी को तुरंत Tow (उठाया) नहीं जा सकता

अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो पुलिस आपकी गाड़ी Tow नहीं कर सकती।
केवल खाली खड़ी गाड़ियों को Tow करने का नियम है।

5. चालान भरने के लिए तुरंत पैसे देना जरूरी नहीं

अगर आपके पास मौके पर पैसे नहीं हैं, तो आप चालान बाद में भी भर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे आप कोर्ट में जाकर भर सकते हैं।
इस दौरान पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकती है।