बदल गए पोस्ट ऑफिस की अहम PPF स्कीम के 3 नियम, जान लें नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

लघु बचत योजनाएं:  डाकघर की लघु बचत योजनाओं के तहत प्रबंधित सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना में तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से प्रभावी होगा. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं. यह एक ऐसी योजना है जो 15 साल की परिपक्वता अवधि के साथ आती है और आपको लंबी अवधि में करोड़पति बना सकती है। आइए आज इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पीपीएफ के तीन नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी के नियम भी बदल जाएंगे. ये दिशानिर्देश नाबालिगों से लेकर एनआरआई तक के तीन अलग-अलग मामलों में अनियमित खातों के नियमितीकरण के बारे में विस्तार से बताते हैं।

 

पहला नियम- पीपीएफ खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाए

ऐसे अनियमित खातों पर ब्याज का भुगतान डाकघर बचत खाते (पीओएसए) पर तब तक किया जाएगा जब तक व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता। यानी जब तक व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद पीपीएफ पर ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। परिपक्वता अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाता है। यानी उस तारीख से व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र हो जाता है. 

दूसरा नियम- एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट

प्राथमिक खाते पर योजना के अनुसार ब्याज मिलेगा, बशर्ते जमा की गई राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो। दूसरे खाते में शेष राशि पहले खाते में जमा की जाएगी। प्राथमिक और द्वितीयक खातों के अलावा किसी भी अतिरिक्त खाते पर खाता खोलने की तारीख से 0 (शून्य) प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यानी एक से अधिक खाते खोलने पर भी पीपीएफ योजना के तहत ब्याज केवल एक खाते पर ही मिलेगा।

तीसरा बदलाव- एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते का विस्तार

पीपीएफ, 1968 के तहत केवल सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खाते खोले जाते हैं जहां फॉर्म एच में खाताधारक की आवासीय स्थिति विशेष रूप से नहीं पूछी जाती है। खाताधारकों (खाता खोलने की अवधि के दौरान एनआरआई बनने वाले भारतीय नागरिक) को 30 सितंबर 2024 तक POSA दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से इन खातों पर 0 (शून्य) ब्याज दर लागू होगी।