बजट 2024: आम बजट 2024 की अंतिम तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री ने मंगलवार (16 जुलाई) को पारंपरिक हलवा समारोह मनाया, जो बजट तैयारी के अंतिम चरण की शुरुआत का प्रतीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि बजट के बारे में संविधान क्या कहता है और सरकार इसे पेश करने के लिए क्या तैयारी कर रही है।
बजट शब्द की उत्पत्ति?
सबसे पहले बजट शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाने तो बजट शब्द फ्रेंच शब्द बौगेट से आया है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। ऐसा माना जाता है कि सरकार और कारोबारी अपनी कमाई और खर्च के दस्तावेज चमड़े के थैले में रखते हैं, इसलिए वित्त मंत्री भी चमड़े के थैले में अपने दस्तावेज लेकर संसद पहुंचते हैं। यह शब्द ब्रिटेन में लोकप्रिय था और उसके बाद यह भारत में लोकप्रिय हुआ।
बजट क्या है और संविधान में इसका उल्लेख कहां है?
भारतीय संविधान में बजट का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इस धारा के तहत सरकार को हर साल अपनी आय और व्यय का हिसाब देना अनिवार्य है। इसके अलावा राष्ट्रपति को बजट पेश करने का अधिकार है, लेकिन वह बजट पेश नहीं करते. लेकिन वह अपनी जगह किसी मंत्री को बजट पेश करने के लिए कह सकते हैं. आमतौर पर बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है लेकिन 2019 में ऐसा हुआ कि अरुण जेटली के बीमार होने के कारण वित्त मंत्री नहीं होने के बावजूद पीयूष गोयल ने बजट पेश किया।
भारत में बजट कौन तैयार करता है?
भारत में बजट तैयार करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है. इसे बनाने में वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग और व्यय मंत्रालय शामिल हैं। वित्त मंत्रालय इन विभिन्न मंत्रालयों के अनुरोध पर व्यय प्रस्ताव तैयार करता है। इसके बाद बजट का कार्य वित्त मंत्रालय के अधीन बजट विभाग द्वारा किया जाता है।
बजट तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? जानिए इसके तीन चरण
प्रथम चरण
बजट अनुभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संगठन विभागों, सशस्त्र बलों को एक परिपत्र जारी करता है। जिसमें उन्हें अगले साल के लिए बजट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है.
दूसरे चरण
आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग इस दौरान किसानों, व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों, नागरिक समाज संगठनों से संपर्क कर बजट पर उनके विचार जानते हैं। यह प्रक्रिया बजट से पहले होती है इसलिए इसे प्री-बजट चर्चा कहा जाता है। इस चर्चा के बाद वित्त मंत्री टैक्स को लेकर अंतिम फैसला लेते हैं. साथ ही बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा की जाती है और उन्हें जानकारी भी दी जाती है.
तीसरा चरण
अंतिम चरण में, वित्त मंत्रालय को बजट तय करते समय शामिल सभी विभागों से राजस्व और व्यय प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। एकत्रित आंकड़ों से अगले वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय योजना तैयार की जाती है। इसके अलावा सरकार बजट को अंतिम रूप देने के लिए एक बार फिर राज्य, बैंकरों, कृषि क्षेत्र के लोगों, अर्थशास्त्रियों और व्यापार संघों के साथ बैठक करेगी। जिसमें इन हितधारकों को कर छूट और वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। अंततः वित्त मंत्रालय संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर बजट भाषण तैयार करता है।