यमुना के पानी में ज़हर वाले बयान पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने भेजा नोटिस

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना के पानी में ज़हर मिलाने वाले बयान पर सोनीपत की अदालत से नोटिस मिला है। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने इस मामले में उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। यह नोटिस राय वाटर सर्विस डिविजन के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की शिकायत पर जारी किया गया है।

कोर्ट का आदेश: 17 फरवरी को पेश हों केजरीवाल

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर केजरीवाल इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
“यदि वह अगली तारीख पर कोर्ट में नहीं आते, तो माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और फिर आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार होगी।”

हरियाणा सरकार कराएगी केस दर्ज

इससे पहले, हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा था कि राज्य सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराएगी।
उन्होंने मीडिया से कहा:
“केजरीवाल ने गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर दिल्ली और हरियाणा के लोगों में दहशत फैलाई है। हरियाणा सरकार उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सोनीपत CJM कोर्ट में मामला दर्ज करवाने जा रही है।”

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

केजरीवाल के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223,
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54, और
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 और 356 के तहत शिकायत दर्ज हुई है।

क्या कहा था केजरीवाल ने?

केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि:
“हरियाणा में भाजपा के लोग यमुना के पानी में ज़हर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं, ताकि लोग बीमार हों और वे आप (AAP) को दोषी ठहरा सकें। यह राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा था कि:
“जो ज़हर पानी में मिलाया गया है, उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी साफ नहीं कर सकता। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए पानी की आपूर्ति रोकनी पड़ी।”

क्या होगा आगे?

अब 17 फरवरी को अदालत में अरविंद केजरीवाल की पेशी पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर वे पेश नहीं होते, तो अदालत आगे की कार्यवाही अपने तरीके से करेगी। इस मामले का राजनीतिक असर भी दिख सकता है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी तेज़ हो गई है।