केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा, समन के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने पेश होने के लिए समन भेजा है. जिसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. हालांकि कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत में अपील करने को कहा. कथित शराब नीति घोटाले में पेश न होने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था.

जब अदालत में बहस चल रही थी, तब केजरीवाल के वकील ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की। जिसके जवाब में ईडी के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल खुद पहले ही कह चुके हैं कि वह 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तैयार हैं. 

केजरीवाल को कोर्ट की ओर से एक और समन भेजा गया है. केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में मुख्यमंत्री की सादगी का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल बेहद साधारण व्यक्ति हैं, वह कभी सूट नहीं पहनते, कभी जूते नहीं पहनते. यहां तक ​​कि वे जो शर्ट पहनते हैं वह भी पैंट से बाहर रहता है। 

दिन में तीन बार कपड़े नहीं बदलते, वह एक साधारण व्यक्ति हैं। 

केजरीवाल को दिल्ली की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​के सामने पेश होना है। उन्होंने इस कोर्ट के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल की सादगी की दलीलों को खारिज कर दिया. इसके बाद केजरीवाल को शनिवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। इससे पहले, केजरीवाल को दिल्ली की शराब उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले पर पूछताछ के लिए ईडी द्वारा कई बार बुलाया गया था, हालांकि वह उपस्थित नहीं हुए और अंततः अदालत में शिकायत दर्ज की। जिस पर फिलहाल सुनवाई हो रही है.