आखिरकार केजरीवाल को मिली जमानत: आज तिहाड़ जेल से होंगे रिहा

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की अदालत ने उन्हें उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। ईडी ने अदालत से जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की अपील की ताकि वह जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सके। हालांकि, दिल्ली कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने ईडी की अपील खारिज कर दी.

जज ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत दे दी। जिसमें वह जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.

जज ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि जब भी जरूरत होगी उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा. इससे पहले ईडी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

केजरीवाल को जमानत देने के कोर्ट के आदेश के बाद आप नेता आतिशी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है. बता दें कि ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी की थी. दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि सत्य मेव जयते.

आम आदमी पार्टी ने आगे कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता. पार्टी ने एक्स पर लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता. माननीय न्यायालय ने भाजपा की ईडी की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने आप नेता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर बड़ी राहत दी है. अदालत ने जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की याचिका भी खारिज कर दी।