कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी मामले में राहत नहीं मिली। बेंगलुरु की सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। इससे पहले भी उनकी दो जमानत अर्जियां नामंजूर हो चुकी थीं।
14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार
डीजीपी रैंक के वरिष्ठ IPS अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी का आरोप है, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
गिरफ्तारी के बाद जब उनके आवास पर छापा मारा गया, तो अधिकारियों ने:
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2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण
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2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा
बरामद की थी।
हवाला के जरिए सोना खरीदने की कबूलनामा
अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया कि रान्या राव ने हवाला चैनलों का इस्तेमाल करके सोना खरीदने की बात खुद कबूल की है। इस खुलासे के बाद अधिकारियों ने उनके खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है। इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का भी पता चलने की संभावना है।
व्यापारी साहिल जैन भी गिरफ्तार, तस्करी में मदद का आरोप
तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में कथित रूप से मदद करने वाले व्यापारी साहिल जैन को भी गिरफ्तार किया गया है।
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने बुधवार को बेल्लारी निवासी साहिल जैन को हिरासत में लिया। जांच एजेंसी के अनुसार:
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साहिल जैन ने तस्करी के सोने को बेचने और
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बिक्री से मिली राशि को बांटने में रान्या राव की मदद की थी।
यह गिरफ्तारी मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है।
होटल व्यवसायी तरुण राजू भी आरोपी
इस मामले में रान्या राव के करीबी सहयोगी तरुण राजू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में खुलासा हुआ कि तरुण राजू और रान्या राव ने मिलकर दुबई की 26 यात्राएं की थीं, जिससे यह मामला और संदिग्ध बन गया है।
कोर्ट आज ही तरुण राजू की जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाने वाली है।