रद्द हो सकती है कंगना रनौत की संसदीय सदस्यता! हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को किन्नौर के एक निवासी की याचिका पर मंडी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। याचिका में मंडी से भाजपा सांसद कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस ज्योत्सना रेवल ने नोटिस जारी करते हुए कंगना रनौत को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों के अंतर से हराया। विक्रमादित्य सिंह के 4,62,267 वोटों के मुकाबले कंगना को 5,37,002 वोट मिले।

क्या है आवेदक की मांग?

याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कंगना रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया और उन्हें भी एक पक्ष बनाया गया. वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और रिटर्निंग अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ विभाग से नो-ड्यूज प्रमाणपत्र पेश किया।

उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से ‘नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट’ जमा करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और जब उन्होंने इसे जमा भी किया, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र रद्द कर दिया। उन्होंने दलील दी कि अगर उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वह चुनाव जीत गए होते और कंगना का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए।

कंगना रनौत ने बजट 2024 का स्वागत किया

कंगना रनौत ने 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024 का स्वागत करते हुए कहा कि वह ‘बहुत खुश’ हैं। कंगना ने कहा, “हिमाचल प्रदेश के लिए राहत कोष का वादा किया गया है। हम बजट से बहुत खुश हैं।”