के कविता की कोर्ट में याचिका, कहा- ‘बेटे की परीक्षा हो, जमानत दें’, ED ने आपत्ति वापस ली

दिल्ली शराब नीति घोटाला : तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी और बीआरएस नेता के कविता, जो दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में हैं, ने अपने बेटे की जांच के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इस मामले में आज दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. 

के.कविता के वकील ने क्या कहा?

के कविता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैंने आज सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस की है. पिछली सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों का उपयोग मुख्य जमानत में किया जाएगा। आरोपी महिला के बच्चे की परीक्षा अप्रैल में होनी है. ऐसा नहीं कि बच्चा गोद में है या छोटा है। वह 16 साल का है, ऐसे में मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन बहुत जरूरी है, जो कुछ भी हुआ वह चौंकाने वाला है। 16 साल के बच्चे के लिए मां की कमी कोई भी पिता या बहन पूरी नहीं कर सकता। एक माँ के भावनात्मक सहयोग की बराबरी एक मौसी भी नहीं कर सकती। उनका बड़ा बेटा भी सिर्फ 19 साल का है और स्पेन में पढ़ता है. मां के जेल जाने के बाद बड़ा बेटा उनसे नहीं मिल सका और वह वापस स्पेन जा रहा है.

कविता के वकील की दलील के खिलाफ ED ने क्या कहा?

कविता के वकील के कोर्ट में दलील पेश करने के बाद ईडी ने भी कोर्ट में दलील पेश की है. ईडी ने कहा कि दो से तीन गवाहों पर अपने बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया है, जिनमें से एक या दो लोगों पर वे बयान बदलने में सफल रहे हैं. जब तीसरा शख्स हमारे पास आया और बोला, मुझे मजबूर किया जा रहा है. सबूत नष्ट किये जा रहे हैं. ईडी ने कहा कि कविता की तीन बहनें हैं, जो बच्चे के भावनात्मक समर्थन के लिए वहां मौजूद हैं।

कविता-ईडी की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करेगा.