एक्साइज पॉलिसी मामला, मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई गई

दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। शराब घोटाले से जुड़े ईडी मामले में सिसौदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। पूर्व उपमुख्यमंत्री को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बता दें कि 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसौदिया पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं करने, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने, लाइसेंस शुल्क माफ करने या कम करने और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया है।

इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. इस बीच जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट में याचिका का विरोध किया और कहा कि गंभीर मामलों में सुनवाई में देरी आरोपी के लिए जमानत का आधार नहीं हो सकती.

 

कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. सिसौदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है. इस पर सोमवार को दोनों जांच एजेंसियों ने अपनी दलीलें पेश कीं और जमानत याचिका का विरोध किया. अब इस मामले में सीबीआई की दलीलें 20 अप्रैल को सुनी जाएंगी. इसके बाद कोर्ट जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी.