स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपित बिभव की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ी

नई दिल्ली, 6 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने ये आदेश दिया। आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी।

22 जून को कोर्ट ने बिभव को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका और 7 जून को दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। बिभव कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, जो अभी लंबित है। बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने बिभव की याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।