J&K: हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 बहाल करने का प्रस्ताव पारित, बीजेपी ने किया विरोध

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जम्मू-कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग वाला प्रस्ताव पेश करने के बाद हंगामा हो गया। काफी हंगामे के बाद विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हो गया. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वायसराय पाल के भाषण पर चर्चा थी तो प्रस्ताव कैसे पारित हो गया. निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, पीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन के अलावा 3 पीडीपी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को अनुच्छेद 370 के तहत राज्य की पूर्ववर्ती विशेष स्थिति को बहाल करने की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया था। मौजूदा सत्र के तीसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेता और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को विपक्षी भाजपा सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद सत्ता पक्ष का समर्थन हासिल हुआ।

प्रस्ताव में क्या कहा गया? 

प्रस्ताव में कहा गया कि यह सभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है। जो जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा और इसके एकतरफा उन्मूलन पर चिंता व्यक्त करता है। यह सभा भारत सरकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ जम्मू-कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी और प्रावधानों की बहाली के लिए एक संवैधानिक तंत्र तैयार करने का आह्वान करती है। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की कोई भी प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करेगी।


एनसी-बीजेपी का देश विरोधी एजेंडा 

बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को देश विरोधी एजेंडा करार दिया है. भगवा पार्टी ने विधानसभा में हंगामा किया और उसके विधायकों ने 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे लगाए. उन्होंने कहा कि जहां बलिदान हुआ मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है. बीजेपी नेता शाम लाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को अंतिम बताते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस में रूटीन है.

 

 

 

अगस्त 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर ऐतिहासिक फैसला लिया था. इस प्रावधान ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया, जिससे क्षेत्र को रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर, अपने संविधान और ध्वज सहित अपने आंतरिक मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण मिल गया। इस संवैधानिक परिवर्तन के साथ, राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बने।

विपक्ष ने विरोध किया 

अनुच्छेद 370 को हटाने के कदम का नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और अन्य क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस फैसले ने क्षेत्र की स्वायत्तता और पहचान को कमजोर कर दिया है। पिछले साल 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसले को बरकरार रखा और क्षेत्र में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया।