जींद, 18 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक अनूठी योजना मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। जिससे वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना का संचालन हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
सोमवार को जानकारी देते हुए उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि इस योजना को महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 40 महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा की स्थाई निवासी हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे किसी भी पूर्व ऋण की डिफाल्टर नही होना चाहिए। ऋण लेने वाली महिलाओं को सरकार की और से तीन वर्षों तक समय पर किस्त चुकाने पर सात प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत महिलाएं विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं। जिनमें ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, फूड स्टॉल, पापड़, अचार बनाने जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा हलवाई की दुकान, टिफिन, सर्विस, मिट्टी के बर्तन बनाने और फोटोस्टेट की दुकान जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक लाभार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ट्रेनिंग प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सभी दस्तावेजों की दो.दो प्रतियां अनिवार्य हैं। यह योजना महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।