झारखंड मतदाता सूची अपडेट: SIR की समय-सीमा बढ़ाने की उठी मांग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया बड़ा स्पष्टीकरण

झारखंड मतदाता सूची अपडेट: SIR की समय-सीमा बढ़ाने की उठी मांग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया बड़ा स्पष्टीकरण

झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision - SIR 2026) के बीच राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अभियान की समय-सीमा को 15 अगस्त तक बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं में चल रहे संशय को दूर करते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।

नाम कटने के डर पर CEO का बड़ा बयान

मतदाता सूची में नाम जुड़ने या कटने की खबरों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य त्रुटिहीन और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "यदि कोई मतदाता 'अनमैप्ड' (Unmapped) भी रह जाता है, तो भी उसका नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा।" हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि ऐसे मतदाताओं को बाद में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के नोटिस पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

क्या है SIR 2026 अभियान?

झारखंड में 30 जून 2026 से शुरू हुआ 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि 1.63 करोड़ से अधिक मौजूदा मतदाताओं को किसी भी प्रकार का नया दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल BLO द्वारा उपलब्ध कराए गए प्री-फिल्ड फॉर्म पर हस्ताक्षर कर उसे जमा करना है।

समय-सीमा बढ़ाने पर मंथन

राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने अभियान की गति और पहुँच को देखते हुए इसकी अवधि को 15 अगस्त तक विस्तारित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि मानसून और दूरदराज के क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाइयों के कारण कई मतदाता अब तक फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल, चुनाव आयोग ने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन BLOs को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर एक मतदाता तक पहुँच सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सूची से वंचित न रहे।

मतदाताओं के लिए जरूरी टिप्स

  • दस्तावेज की चिंता न करें: यदि आपका नाम पहले से सूची में है, तो आपको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

  • BLO से संपर्क: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से मिलकर फॉर्म जमा करें और रसीद लें।

  • फॉर्म 6 का उपयोग: जो नागरिक 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

  • पारदर्शिता: यह प्रक्रिया पूरी तरह से सहभागी है और इसकी हर स्तर पर ऑडिटिंग की जा रही है, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

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