झारखंड हाई कोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से जानवर काटने और मांस के प्रदर्शन पर रोक लगाने के दिए निर्देश

रांची, 11 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में श्यामानंद पांडेय की दायर की गयी जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर रांची व राज्य के अन्य जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को गैरकानूनी तरीके से जानवरों के काटे जाने के साथ सड़क के किनारे खुलेआम मांस के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार से पूछा कि दुकानों में जानवरों के मांस को काले शीशे के दरवाजे और पर्दे से ढके जाने का जो रेगुलेशन है, उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है? याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने खंडपीठ के समक्ष पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।