झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना का फेज दो, तीन और चार कब तक पूरा होगा

रांची, 18 जून (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने का आग्रह करने वाली अरविंदर सिंह देओल की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना का फेज टू, थ्री और फोर कब पूरा होगा?

कोर्ट ने मौखिक कहा कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू रहने का हवाला दिया गया था। अब चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने के लिए कब तक टेंडर निकालेगी। कोर्ट ने शपथ पत्र के रूप में इस संदर्भ में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोर्ट में हाजिर हुए थे।एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया था कि रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज वन के लिए रांची नगर निगम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) देने के संबंध में रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री ने भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलते ही रांची नगर निगम को एनओसी दे दी जाएगी।

रांची नगर निगम के अधिवक्ता एलसीएन शहदेव ने कोर्ट को बताया था कि एनएचएआई से एनओसी मिलते ही फेज वन का शेष बचा 15 प्रतिशत काम जल्द पूरा कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने फेज-टू, फेज थ्री और फेज फोर के निर्माण कार्य के संबंध में बताया था कि इसके डीपीआर के स्क्रूटनी का काम चल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लगी है। इसलिए टेंडर की प्रक्रिया भी नहीं की जाएगी।