झज्जर: जिलाधीश ने नहरों में नहाने पर लगाई रोक

झज्जर, 16 अप्रैल (हि.स.)। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला की राजस्व सीमा के अंदर से गुजरने वाली नहरों में नहाने पर पूरी तरह पाबंदी से लगा दी है। ये कदम लोगों को नहरों में डूबने से बचाने के लिए उठाया गया है। झज्जर के जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहरों में नहाने पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। जारी आदेशों में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में लोग विशेषकर युवा, नहरों में नहाते हैं। इस दौरान पानी का बहाव तेज व गहरा होने के कारण डूबने की आशंका बनी रहती है। जिलाधीश ने जनहित में नहरों में नहाने पर पाबंदी लगाई है।

उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में शहरी निकाय विभाग, राजस्व, पंचायती राज, पुलिस विभाग द्वारा अनुपालना करवाई जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि हर साल गर्मी के मौसम में झज्जर जिले में नहरों में डूबने से कई लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह के सबसे ज्यादा हादसे बादली क्षेत्र में एनसीआर मायनर और गुरुग्राम वॉटर सप्लाई मायनर में अधिक होते हैं। ये नहरें काफी गहरी हैं और इनका बहाव बहुत तेज रहता है। जिससे इनमें लोग डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कई घटनाओं में तो शव को तलाश करने में कई-कई दिन का समय लग जाता है।