जबलपुरः कोडीन युक्त सिरप की खरीदी का रिकॉर्ड नहीं किया प्रस्तुत, दवा दुकान का लाइसेंस निलंबित

जबलपुर, 25 अप्रैल (हि.स.)। नशे के तौर पर दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के नियंत्रक औषधि प्रशासन मयंक अग्रवाल के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जबलपुर ने कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बलदेवबाग स्थित मैसर्स समायरा एसोसिएट्स का लायसेंस निलंबित कर दिया है।

इस दवा दुकान की औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन एवं शरद जैन द्वारा विगत दिनों जाँच की गई थी। जाँच के दौरान फर्म की प्रोप्राइटर ममता कोरी से कोडीन कफ सिरप की खरीदी का रिकार्ड प्रस्तुत करने कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज या जवाब खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

औषधि निरीक्षक शरद जैन ने गुरुवार को बताया कि कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय का रिकार्ड नहीं दिये जाने पर समायरा एसोसिएट्स को स्वीकृत थोक अनुज्ञप्तियां औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दी गई है। इस दौरान यह दुकान बंद रहेगी। निलंबन आदेश के बाद अनावेदक द्वारा औषधि के क्रय अथवा विक्रय को पूर्णतः अवैधानिक माना जायेगा। यदि ऐसा किया गया तो यह कृत्य प्रशासनिक एवं न्यायालयीन कार्यवाही किये जाने योग्य होगा। साथ ही फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।

खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग ने जिले के थोक व रिटेल दवा व्यापारियों को दवा दुकान संचालन के दौरान औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमावली का पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। दवा विक्रेताओं से कहा गया है कि नींद में उपयोग होने वाली दवाओं, गर्भपात की दवाओं और शेड्यूल दवाओं का विक्रय नियमानुसार ही करें तथा उनका रिकॉर्ड भी संधारित किया जाए।

दवा विक्रेताओं को नींद की दवाओं तथा उन दवाओं के विक्रय में सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है, जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। दवा विक्रेताओं से कहा गया है कि ऐसी दवाओं का संग्रहण उचित स्थान पर करें तथा फ्रिज में उन्हीं दवाओं का संग्रहण किया जाये जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। दवा विक्रेताओं को अग्रिम तिमाही में एक्सपायरी डेट की दवाओं को विक्रय हेतु स्टॉक से अलग रखने के निर्देश भी दिये गये हैं, ताकि भूलवश भी एक्सपायरी डेट की दवाओं का विक्रय न हो सके। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई दवा विक्रेता नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।