जबलपुर , 28 मई (हि.स.) नर्सिंग घोटाले में सीबीआई अधिकारियों की कॉलेज संचालकों से मिलीभगत सामने आने के बाद मगंलवार को फिर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी पर निराशा जताते हुए नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन नर्सिंग महाविद्यालयों को सीबीआई ने अपनी जांच में क्लीन चिट देकर और सूटेबल बताया था और हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी, उनकी नए सिरे से जांच की जाएगी । साथ ही जांच टीम में बदलाव करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसके अलावा पूरी जांच के दौरान संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेंगे तथा पूरी जांच की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जांच के बाद जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वह इस संपूर्ण जांच के तथ्यों को अपने पास उपलब्ध डेटा से मिलान कर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि नर्सिंग काउंसिल ने मंगलवार की सुनवाई में आवेदन पेश कर हाईकोर्ट से सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। इस पर याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं वो राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से नहीं है, अतः उनके अनुसार मान्यता प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए । तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि पुराने नियमों से ही मान्यता प्रक्रिया की जाएगी। इस शर्त के आधार पर हाइकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को सत्र 2024-25 की कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है ।