जबलपुर, 17 मई (हि.स.) कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्टर फर्म एवं सोसायटी को बिना सूचना दिए अपराधिक षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी करने वाले बिशप एवं सचिव सहित अन्य लोगों पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने धारा 409, 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
बताया जाता है कि छिंदवाड़ा स्थित फॉरेस्ट नाके के पास नजूल भूमि ब्लॉक नंबर 50 प्लॉट नंबर 39 जिसका रकबा 1200 वर्ग फुट है। जिसे कमलकांत राठी नामक व्यक्ति ने कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से अशोक चौकसे नामक व्यक्ति को 6 लाख 16 हजार रुपए में बेचकर रजिस्ट्री कर दी थी। जिसकी शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच की एवं पाया कि जालसाजी करने वालों ने कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से बिना रजिस्टर फर्म एवं सोसायटी की अनुमति के आपराधिक षडयंत्र रचकर धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत कर संस्था एवं शासन को 1 करोड़ 11 लाख 95हजार का चूना लगाया है।
ईओडब्ल्यू एसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि आपराधिक षडयंत्र रचकर धोखाधड़ी करने वाले बिशप इमानुएल पंचू, अनिल मैथ्यूज, अनिल मार्टिन, बृजेश नितिन सहाय, कमलकांत राठी और अशोक चौकसे पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।भारद्वाज ने बताया कि इमानुएल पंचू सचिव बृजेश नितिन सहाय सहित अन्य ने ग्राम अमरवाड़ा की भूमि बिना वैधानिक अनुमति के नगदी में विक्रय कर दी थी। जिसका पंजीयन तत्कालीन बिशप इमानुएल पंचू एवं सचिव ब्रजेश नितिन सहाय द्वारा किया गया था।