कैसे फाइल करें आईटीआर: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। हालांकि करदाताओं के पास रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय है।
लेकिन, अगर आप पहली बार रिटर्न दाखिल (ITR Filling) कर रहे हैं, तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है।
करदाता को ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 2 के बीच का अंतर जरूर पता होना चाहिए। ITR फॉर्म का चयन इनकम और टैक्स स्लैब के हिसाब से किया जाता है। इनकम टैक्स में कुल 6 तरह के ITR फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन ITR फॉर्म में ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4 बहुत महत्वपूर्ण हैं।
आइए जानते हैं किस करदाता को कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए।
ITR फॉर्म-1
ITR फॉर्म-1 एक बहुत ही सरल फॉर्म है। ज्यादातर वेतनभोगी व्यक्ति रिटर्न दाखिल करने के लिए इसी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ITR फॉर्म-1 का इस्तेमाल वे करदाता करते हैं जिनकी आय का स्रोत वेतन, पेंशन, घर की संपत्ति या कोई अन्य स्रोत है।
एक बात का ध्यान रखें कि जिन करदाताओं की सैलरी 50 लाख रुपये से ज्यादा है, वे आईटीआर फॉर्म-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं, अगर कृषि आय 55,000 रुपये से ज्यादा है, तो भी फॉर्म-1 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
आईटीआर फॉर्म-2
50 लाख रुपये से अधिक की आय वाले करदाता आईटीआर फॉर्म-2 भरते हैं। इस फॉर्म का इस्तेमाल वे करदाता करते हैं जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या जिनकी आय पूंजीगत लाभ से आती है।
अगर किसी करदाता की आय संपत्ति या विदेशी संपत्ति से होती है, तो भी वह इस फॉर्म का इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें कि कई वेतनभोगी और पेंशनभोगी करदाता भी इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
आईटीआर फॉर्म-3
आईटीआर फॉर्म-3 का इस्तेमाल सिर्फ वे करदाता करते हैं जो बिजनेस या किसी दूसरे पेशे से कमाई करते हैं। अगर आप छोटा-मोटा बिजनेस चलाते हैं तो आपको आईटीआर फॉर्म-3 का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा फ्रीलांसरों को भी आईटीआर फॉर्म-3 भरना होता है।
आईटीआर फॉर्म-4
आईटीआर फॉर्म-4 का इस्तेमाल वे कारोबारी करते हैं जिनकी आय 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक होती है। आईटीआर फॉर्म-4 भी काफी मशहूर फॉर्म माना जाता है।
अब सवाल यह उठता है कि अगर गलती से गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया जाए तो क्या होगा
? अगर आप आईटीआर फॉर्म 1 की जगह आईटीआर फॉर्म 2 पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो पहला रिटर्न दाखिल करने का काम पूरा नहीं हो पाएगा।
यह भी संभव है कि आयकर विभाग से आपको आयकर नोटिस आ जाए। इस वजह से टैक्स एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि हमेशा सही ITR फॉर्म का चयन करना चाहिए।