आईटीआर फॉर्म: आईटीआर1, आईटीआर2, आईटीआर3 और आईटीआर4 किसे दाखिल करना चाहिए? जानें कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा

आयकर विभाग ने 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 उपलब्ध करा दिए हैं। अब करदाता पोर्टल पर ITR1-4 तक फॉर्म चुनकर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसका मतलब है कि 31 जुलाई तक बिना किसी शुल्क के आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर -3 और आईटीआर-4 और इसे कौन भर सकता है?

ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4 क्या है?

आयकर विभाग आय के अनुसार टैक्स रिटर्न फॉर्म प्रस्तुत करता है। इसके मुताबिक करदाता को आईटीआर भरना होता है. ITR 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4 शामिल हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए।

ITR1 फॉर्म किसे भरना चाहिए?

ITR 1 या सहज फॉर्म उन लोगों को भरना चाहिए जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है. यह कमाई वेतन, पेंशन या अन्य स्रोतों से हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी से आय अर्जित करने वाले भी यह फॉर्म भर सकते हैं। 5000 रुपये कमाने वाला किसान भी यह फॉर्म भर सकता है.

एक से अधिक गृह संपत्ति अर्जित करने वाले, पूंजीगत लाभ कमाने वाले, व्यवसाय या गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने वाले, एक व्यवसायी, एचएनआई निवेशक और एक कंपनी के निदेशक इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र नहीं हैं।

ITR2 फॉर्म कौन भर सकता है?

अगर सालाना कमाई की सीमा 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो आईटीआर 2 फाइल किया जा सकता है. इसके अलावा अल्पावधि, पूंजीगत लाभ, एक से अधिक गृह संपत्ति से कमाई करने वाले लोग, खेती से 5000 रुपये से अधिक कमाने वाले लोग, घुड़सवारी सट्टेबाजी से आय, लॉटरी या कानूनी जुए से आय, किसी कंपनी या किसी अन्य में निवेश करने वाले लोग। कंपनी के निदेशक यह फॉर्म भर सकते हैं.

आईटीआर3 फॉर्म

यह फॉर्म वह व्यक्ति या एचयूएफ भर सकता है जो अपने व्यवसाय या पेशे से कमाई कर रहा हो। इसमें आईटीआर 2 से होने वाली आय भी शामिल है. इसके अलावा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों से पैसा कमाने वालों को भी यह फॉर्म भरना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ, घुड़दौड़, लॉटरी आदि से आय होती है तो आईटीआर फॉर्म-3 भरा जा सकता है।

आईटीआर4 फॉर्म

यह फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो ITR 4 फॉर्म भरना चाहिए। अगर आय आयकर की धारा 44AD और 44AE के तहत है तो यह फॉर्म भरना होगा। वेतन, पेंशन या अन्य स्रोतों से कमाई करने वाले लोग आईटीआर 4 भर सकते हैं।