इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमेशा की तरह इस बार भी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। आयकर विभाग ने सभी तरह के करदाताओं के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म भी जारी किए हैं (ITR Filing Process)। अगर आप नौकरीपेशा हैं और कोई साइड बिजनेस नहीं करते हैं तो आपको ITR-1 फॉर्म भरना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए ITR दाखिल करने की दूसरी शर्तें (Tips for ITR file 2024) क्या हैं और उन्हें किन 5 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं।
अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है. साथ ही प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन, खेती (अधिकतम 5 हजार तक) और एफडी जैसे स्रोतों से आय होती है तो उन्हें आईटीआर-1 फॉर्म (ITR-1 form kya hai) भरना
चाहिए. ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली आय को आईटीआर-1 फॉर्म में नहीं भरा जाएगा. इसके अलावा अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन या इनकम हुई है या लॉटरी या घुड़दौड़ जैसी चीजों से पैसा कमाया है तो भी आपको आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भरना चाहिए. इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं.
आप किस सेक्टर में काम करते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई केंद्र सरकार में काम करता है (आईटी फाइलिंग डेडलाइन) तो उसकी सैलरी का ब्योरा अलग होता है। इसी तरह, अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो सैलरी का ब्रेकडाउन अलग होता है और आपको मिलने वाली टैक्स छूट (आईटीआर कैसे दाखिल करें) भी इसी पर निर्भर करती है।
ये जरूरी दस्तावेज रखें तैयार
ITR भरने के लिए आपको अपने नियोक्ता से फॉर्म-16 मिलेगा। इसके अलावा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) डाउनलोड करें। HRA क्लेम करने के लिए रेंट स्लिप तैयार रखें और दूसरे निवेशों की रसीद भी अपने पास रखें। आपको इन दस्तावेजों (ITR फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज) को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें तैयार रखें।
टैक्स मिलान है ज़रूरी
वेतनभोगी लोगों पर आमतौर पर वेतन से पहले टीडीएस या टीसीएस के रूप में टैक्स काटा जाता है, फिर भी आपको इस टैक्स का मिलान दूसरे दस्तावेज़ों से ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आप AIS और 26AS जैसे दस्तावेज़ों से वास्तविक टैक्स का आकलन कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो आप इन दस्तावेज़ों के ज़रिए उसे ठीक भी कर सकते हैं।
ऐसे भरें पिछला रिटर्न
आयकर विभाग नौकरीपेशा लोगों को पिछले 2 साल का रिटर्न दाखिल करने का भी मौका देता है। अगर आप पिछले 2 साल में कोई रिटर्न (आयकर रिटर्न) दाखिल करना भूल गए हैं या उसमें कोई गलती है तो आप छूटे हुए रिटर्न को दाखिल करने के साथ ही अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) भी दाखिल कर सकते हैं।
रिफंड के लिए ये करें
ITR फाइल करने के बाद अपना रिफंड जल्दी और आसानी से पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा (Income tax saving tips)। सबसे पहले चेक करें कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। इसके अलावा बैंक अकाउंट को वेरिफाई करना भी जरूरी है। सबसे जरूरी है कि आप सही ITR फॉर्म चुनें। अगर गलत भी है तो समय रहते संशोधित ITR भरें।