ITR Filing: 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर इन लोगों को भी नहीं लगेगा जुर्माना, जानें क्यों?

वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक दाखिल करना आवश्यक है। अगर आप इस तरीके के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा.
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर 31 जुलाई के बाद भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं।
अगर किसी व्यक्ति पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो उसे आखिरी तारीख के बाद भी रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. पुराने टैक्स सिस्टम के मुताबिक 2.50 लाख रुपये की सालाना आय पर आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता है. जबकि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये की सीमा है.
अगर किसी व्यक्ति पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो उसे आखिरी तारीख के बाद भी रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. पुराने टैक्स सिस्टम के मुताबिक 2.50 लाख रुपये की सालाना आय पर आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता है. जबकि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये की सीमा है.
जबकि 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये की छूट है.
जबकि 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये की छूट है.
नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 3 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.
नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 3 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.