ITR Filing: सैलरी और रेंटल हाउस से होने वाली आय के लिए कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

ITR Filing: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आ रही है। ऐसे में कई नौकरीपेशा लोग सोच रहे हैं कि ITR-1 के तहत आयकर रिटर्न कैसे दाखिल करें। आइए जानते हैं कि अगर आप नौकरीपेशा हैं और सैलरी के अलावा घर किराए पर लेकर भी कमाई कर रहे हैं तो आप कैसे अपना ITR-1 दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआई-1 फॉर्म कौन भरता है?

अगर आपकी आय सैलरी, किराए के घर और ब्याज, लाभांश जैसे किसी अन्य स्रोत से है तो आपको ITR-1 भरना होगा। वहीं अगर आपकी कृषि आय भी है और यह 5000 रुपये से कम है तो आप इसे अन्य स्रोतों में डाल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की ज़्यादातर जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी हुई होगी, बशर्ते आपने वह जानकारी अपनी कंपनी के HR को पहले ही दे दी हो।

आईटीआर-1 फॉर्म कैसे भरें?

  • सबसे पहले आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने के पोर्टल पर जाना होगा और लॉग-इन करना होगा।
  • इसके बाद आपको ई-फाइल > आयकर रिटर्न > फाइल आयकर रिटर्न पर जाना होगा।
  • ऐसा करने के बाद आपको आकलन वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा और ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने का तरीका चुनकर Continue पर क्लिक करना होगा।
  • अगले चरण में, स्टेटस इंडिविजुअल चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • आपको आईटीआर फॉर्म ड्रॉपडाउन से आईटीआर-1 का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह चुनना होगा कि आप आयकर रिटर्न क्यों दाखिल कर रहे हैं।
  • अगले पेज पर आपको व्यक्तिगत जानकारी, सकल कुल आय, कुल कटौती, भुगतान किया गया कर और कुल कर देयता के अनुभागों में सभी विवरण भरने होंगे।
  • इसके बाद अंतिम चरण में आपको आईटीआर सत्यापित करना होगा और आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा और आपको कुछ समय बाद रिफंड मिल जाएगा।

रिफ़ंड कितने दिनों में आता है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, आयकर रिफंड आने में करीब 4-5 सप्ताह का समय लगता है। याद रखें, इस रिफंड को पाने के लिए आपको न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होगा। कई बार लोग ई-वेरिफाई कराना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिफंड अटक जाता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही 4-5 सप्ताह में रिफंड मिल जाता है।

यदि धन वापसी विफल हो जाए तो क्या करें?

कई बार देखा गया है कि लोग ITR तो सही भर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रिफंड फेल हो जाता है। अगर आपका रिफंड 4-5 हफ्ते में नहीं आता है, तो आपको एक बार आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप दोबारा रिफंड मांग सकते हैं।