ITR Filing Deadline: ये लोग डेडलाइन के बाद बिना पेनल्टी के भर सकते हैं टैक्स, यहां चेक करें पेनल्टी

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ITR Filing Deadline: लोग वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाए जाने का इंतजार करते रहे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 31 जुलाई बीत गई. अब करदाताओं को बिलेटेड इनकम टैक्स (Belated ITR) भरना होगा. इसके लिए उन्हें पेनल्टी भी देनी होगी. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डेडलाइन बीतने की चिंता नहीं है. ये लोग अभी भी बिना पेनल्टी के ITR दाखिल कर सकते हैं. यहां जानिए इनके बारे में-

पहले जान लें बिलेटेड ITR की अंतिम तिथि

बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। लेकिन बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने वालों को विभाग ब्याज नहीं देता है। कृपया ध्यान दें कि समय पर आईटीआर दाखिल करने पर करदाता को रिफंड राशि पर 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है।

कितना देना होगा जुर्माना

अगर किसी व्यक्तिगत करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे नियत तिथि के बाद आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना होगा। वहीं, अगर वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे विलंब शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

ये लोग अब भी बिना जुर्माने के ITR दाखिल कर सकते हैं

जिन व्यापारियों या व्यक्तियों के खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा अलग है। ये लोग 31 अक्टूबर तक ITR दाखिल कर सकते हैं। उन्हें आयकर विभाग की ओर से अतिरिक्त 3 महीने का समय दिया जाता है ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त CA से खाते का ऑडिट करा सकें और फिर अपना ITR दाखिल कर सकें।

उन्हें 30 नवंबर तक बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अनुमति है

कुछ खास तरह के लेन-देन के लिए भी ITR दाखिल करने में छूट दी गई है। अगर किसी कारोबार को अपने अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत है, तो ऐसे कारोबारियों को ITR दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। ऐसे लोग 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू लेन-देन में भी ऐसी छूट दी गई है।