दिल्ली में किराए पर घर देना अब होगा मुश्किल, मकान मालिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी

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अगर आप दिल्ली में किसी को किराए पर मकान देने की योजना बना रहे हैं, तो अब यह पहले जितना आसान नहीं होगा। दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने मकान मालिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह कदम बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है, खासतौर पर उन मकान मालिकों के लिए जो विदेशी नागरिकों को किराए पर मकान देते हैं।

दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अगर इन गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया गया, तो मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 24 घंटे के अंदर देनी होगी जानकारी

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, मकान मालिकों को 24 घंटे के अंदर अपने विदेशी किरायेदारों की जानकारी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को देनी होगी।

  • यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
  • मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का पूरा ब्योरा स्थानीय पुलिस थाने में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जमा कराना होगा।
  • मकान मालिकों को एक ‘फॉर्म B’ रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारियों को दिखाना अनिवार्य होगा।

 गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो होगी सख्त कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि कई मकान मालिक अब तक विदेशी किरायेदारों की जानकारी FRRO को देने में असफल रहे हैं, जो कि कानून का उल्लंघन है।

  • विदेशी अधिनियम, विदेशी (संशोधन) आदेश, 2016 और विदेशी (संशोधन) नियम, 2016 के तहत यह जानकारी 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
  • हाल के महीनों में दिल्ली में कई आपराधिक मामलों में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता सामने आई है, खासकर ड्रग तस्करी और धोखाधड़ी के मामलों में।
  • इस बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है कि नियमों का पालन नहीं करने पर मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 फॉर्म C में भरनी होगी जानकारी

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हर मकान मालिक को अपने विदेशी किरायेदारों की जानकारी ‘फॉर्म C’ में भरनी होगी।

  • यह जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से FRRO कार्यालय में जमा की जा सकती है।
  • मकान मालिकों को चाहिए कि वे इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करें, ताकि बाद में किसी कानूनी झंझट में न फंसें।

 दिल्ली पुलिस की सख्ती

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शहर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन हर मकान मालिक के लिए अनिवार्य होगा।

  • मकान मालिकों को चाहिए कि वे अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी समय पर संबंधित विभागों को सौंप दें, ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
  • अगर कोई मकान मालिक इन गाइडलाइन्स का पालन नहीं करता, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

 मकान मालिकों के लिए जरूरी निर्देश

✔ किरायेदार की पृष्ठभूमि की पूरी जांच करें।
✔ विदेशी नागरिकों को किराए पर देने से पहले उनकी जानकारी FRRO में दर्ज कराएं।
✔ स्थानीय पुलिस थाने में किरायेदार का पूरा विवरण जमा करें।
✔ ‘फॉर्म B’ और ‘फॉर्म C’ में सभी आवश्यक जानकारियां भरें।
✔ समय-समय पर किरायेदार की गतिविधियों की निगरानी करें।