IT रिफंड: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई में बस कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें और अपनी आय को कम न बताएं। आईटी विभाग ने कहा कि बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
सभी करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जिसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।
आयकर विभाग ने हाल ही में कहा था कि करदाताओं को समय पर रिफंड पाने के लिए अपना रिटर्न सही तरीके से दाखिल करना चाहिए। विभाग ने कहा, रिफंड के दावे सत्यापन के अधीन हैं, जिससे देरी हो सकती है। सही तरीके से आईटीआर दाखिल करने से रिफंड प्रक्रिया में तेजी आती है। किए गए दावों में कोई विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा।
ऐसा मत करो
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं से स्रोत पर गलत कर कटौती (टीडीएस) का दावा न करने, अपनी आय को कम न बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताने का आग्रह किया है।