‘सरकार के फैसले की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिकायत

आर्टिकल 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के हर नागरिक को सरकार के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले एक व्हाट्सएप पोस्ट के संबंध में एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी.

प्रोफेसर जावेद ने व्हाट्सएप पर पोस्ट किया. 5 अगस्त – जम्मू-कश्मीर के लिए काला दिन और 14 अगस्त – पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इन दोनों पोस्ट को आपत्तिजनक मानते हुए उनके खिलाफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को किसी दूसरे देश को उसके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने का अधिकार है. अगर भारत का कोई नागरिक 14 अगस्त को पाकिस्तान के नागरिकों को उनके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस गारंटी के तहत प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राज्य के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। उन्हें यह कहने का भी अधिकार है कि वे राज्य के फैसले से खुश नहीं हैं. प्रत्येक नागरिक को जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव की आलोचना करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दिन को काला दिन कहना प्रतिरोध और गुस्से की अभिव्यक्ति है।

कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी फैसलों की हर आलोचना या विरोध को अनुच्छेद 153ए के तहत अपराध बना दिया जाएगा तो लोकतंत्र बच नहीं सकता. असहमति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत एक मान्यता प्राप्त और कानूनी अधिकार है। हर किसी को दूसरों के असहमत होने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सरकारी फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।