पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए. बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के साथ-साथ सरकार को भी फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की माफी भी मानने से इनकार कर दिया और कार्रवाई के लिए कहा. अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.
सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- हम बिना शर्त माफी मांगते हैं. इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा, ‘आपने जो कुछ किया है क्या आपको माफ कर देना चाहिए?’ जवाब में बाबा रामदेव ने कहा, ‘मैं कहना चाहता हूं कि हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं।’
जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, ‘हमने आपको अभी तक माफ नहीं किया है. हम सोचेंगे. अगर कंपनी इतने करोड़ की होती तो वह ऐसा नहीं करते।’ बाबा रामदेव ने कहा, ‘ऐसा दोबारा नहीं होगा.’ कोर्ट ने कहा, हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आपको माफ करें या नहीं. तुमने एक बार नहीं बल्कि तीन बार अपराध किया है।’
•जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ‘कानून सबके लिए बराबर है।’ बाबा रामदेव ने कहा, ‘मैं अब से इसे लेकर सावधान रहूंगा. काम के उत्साह में ऐसा हुआ. दोबारा ऐसा नहीं होगा’.
•जस्टिस हिमा कोहली ने आचार्य बालकृष्ण से कहा, ‘ऐसा नहीं लगता कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ है… आप अब भी अपनी बात पर कायम हैं। हम इस पर 23 अप्रैल को विचार करेंगे.’