PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों को 31 मार्च तक निपटाना होगा काम, नहीं मिलेगा दोबारा मौका

26 03 2024 26 03 2024 Money3 934

नई दिल्ली: हर महीने कई वित्तीय कार्यों की एक समय सीमा होती है। मार्च का महीना आर्थिक मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल, यह वित्तीय वर्ष (FY24) का आखिरी महीना है.

अगर आपने भी पीपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम या सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में निवेश किया है तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आपको बता दें कि इन योजनाओं के निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर उनका खाता बंद कर दिया जाता है.

सामान्य भविष्य निधि

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। इसमें हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है. इस योजना में अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपये है. सरकार निवेश राशि पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से ब्याज देती है.

पीपीएफ की लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है। आप 15 साल तक फंड से कोई निकासी नहीं कर सकते। निवेशक लॉक-इन अवधि के बाद फंड से निकासी कर सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना

केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

इस योजना में सरकार 8.2 फीसदी ब्याज देती है. इस योजना में निवेश 14 साल के लिए किया जाना चाहिए और परिपक्वता अवधि 21 साल है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

सेवानिवृत्ति के बाद भी आय जारी रखने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक बहुत लोकप्रिय विकल्प है। इसे रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के जरिए आय जारी रखने के उद्देश्य से निवेश किया जाता है। सरकार एनपीएस में 9.37 फीसदी से लेकर 9.6 फीसदी तक ब्याज और टैक्स लाभ देती है.

इसमें हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है.

अगर निवेश नहीं किया तो क्या होगा?

यदि निवेशक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि का निवेश नहीं करता है, तो उसका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि योजना में मिलने वाले सभी लाभ जैसे टैक्स लाभ आदि नहीं मिलेंगे।

खाता दोबारा खोलने के लिए निवेशक को प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना और न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा।