2024 से बीमा कंपनियों को बीमा पॉलिसियों के प्रमुख बिंदुओं का खुलासा करना आवश्यक

मुंबई: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अनिवार्य कर दिया है कि बीमा कंपनियों को 1 जनवरी, 2024 से ग्राहकों को प्रमुख बीमा सुविधाओं का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। इस आदेश का उद्देश्य बीमा अनुबंधों की कानूनी शर्तों को सरल बनाना है।

इसके साथ ही बीमा पॉलिसी खरीदने वाला अनिवार्य नियम और शर्तों को भी आसानी से समझ सकता है। नियामक को पॉलिसी धारकों से कई शिकायतें मिली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच जानकारी को समझने में एकरूपता का अभाव है।

नियामक के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए मौजूदा उपभोक्ता सूचना पत्र को संशोधित किया गया है ताकि बीमा पॉलिसी की बुनियादी विशेषताएं आसानी से समझ में आ सकें। बीमाधारक के अनुरोध पर उपभोक्ता सूचना पत्रक स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

बीमाधारक को पॉलिसी कवरेज (उदाहरण के लिए अस्पताल के खर्च), पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए खर्च, भुगतान के लिए लगने वाला समय, कवर किए गए खर्चों की वित्तीय सीमा, दावा प्रक्रिया और शिकायत/निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।