इंफोसिस पर संकट के बादल, जीएसटी चोरी का आरोप, 32 हजार करोड़ रुपए का मामला!

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Infosys टैक्स चोरी: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जी हां इस मशहूर आईटी कंपनी द्वारा जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, IGST में 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित चोरी के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय द्वारा इंफोसिस की जांच की जा रही है।

30 जुलाई 2024 के दस्तावेज़ में कहा गया है कि चोरी की अवधि जुलाई 2017 से 2021-2022 तक है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि इंफोसिस “सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में सेवाओं के आयात पर आईजीएसटी का भुगतान न करने” के लिए जांच के दायरे में आ गई है।

जांच की जा रही है

मीडिया रिपोर्ट्स में डीजीजीआई का कहना है कि क्योंकि कंपनी ग्राहकों के साथ अपने समझौते के तहत ग्राहकों की सेवा के लिए विदेशी शाखाएं खोलती है। आईजीएसटी अधिनियम के तहत उन शाखाओं और कंपनी को ‘विशेष व्यक्ति’ माना जाता है। इस प्रकार, विदेशी शाखा कार्यालय से आपूर्ति के बदले में, कंपनी ने शाखा कार्यालय को विदेशी शाखा व्यय के रूप में भुगतान किया है।

इसलिए, मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, बैंगलोर को भारत के बाहर स्थित शाखाओं से प्राप्त आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज पद्धति के तहत जीएसटी का भुगतान करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में आगे की जांच जारी है.

ये कोई पहला मामला नहीं है

मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि इंफोसिस को डीजीजीआई से नोटिस मिला है लेकिन कंपनी का मानना ​​है कि उसने राज्य और केंद्रीय जीएसटी कानूनों का पूरी तरह से पालन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंफोसिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह पहली बार नहीं है कि कंपनी को जीएसटी विभाग से बेईमानी का सामना करना पड़ा है। अप्रैल में कंपनी ने कहा था कि ओडिशा जीएसटी प्राधिकरण ने अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।