Indian Railways Rules: ट्रेन 3 घंटे लेट हुई तो पा सकते हैं रिफंड, जानें प्रक्रिया और शर्तें..

Bbbbe8d8453cccf22a5fd8db9329c917

भारी बारिश के कारण ट्रेन परिचालन में देरी हो रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें मुंबई में रेलवे ट्रैक पर मछलियां तैरती नजर आई थीं। ट्रेन के लेट होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सी

ऐसे में यात्रियों को यह अधिकार है कि अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो वे टिकट रिफंड पा सकते हैं। आज हम आपको भारतीय रेलवे के ट्रेन टिकट रिफंड से जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे।

भारतीय रेलवे के नियम और शर्तें

अगर आप जिस ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वह ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा देरी से चल रही है, तो आप आसानी से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हालाँकि, यह सुविधा कन्फर्म तत्काल टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कन्फर्म तत्काल टिकट है, तो आप उसके लिए रिफंड क्लेम नहीं कर सकते।

रिफंड क्लेम करने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रिसीट दाखिल करनी होती है। आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर TDR दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन यानी टिकट काउंटर पर जाकर भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, TDR दाखिल करने के 90 दिनों के अंदर रिफंड की रकम आपके बैंक खाते में आ जाएगी।

ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करने की प्रक्रिया (TDR Filing Process)

सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।

सी

अब ‘सर्विसेज’ के विकल्प पर जाएं और “फाइल टिकट डिपॉजिट रिसीट (टीडीआर)” पर क्लिक करें।

इसके बाद My Transactions टैब में “File TDR” चुनें।

अब आपको क्लेम रिक्वेस्ट भेजनी होगी। रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बाद आपको कुछ दिनों में रिफंड मिल जाएगा।

आपको बता दें कि टिकट का रिफंड उसी बैंक खाते से आएगा जिससे टिकट बुक किया गया है। ऑफलाइन टिकट सरेंडर करने पर आपको बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।